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पटना में हत्या के प्रयास मामले में सहोदर भाइयों समेत छह दोषियों को कठोर कारावास की सजा

बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आज सहोदर भाइयों समेत छह दोषियों को सात-सात वर्ष तक के कठोर कारावास के साथ 45-45 हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई

पटना में हत्या के प्रयास मामले में सहोदर भाइयों समेत छह दोषियों को कठोर कारावास की सजा
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पटना। बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आज सहोदर भाइयों समेत छह दोषियों को सात-सात वर्ष तक के कठोर कारावास के साथ 45-45 हजार रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचदश) दीपक कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले में गौरचक थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव निवासी तरुण पांडेय और अवधेश पांडेय को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

वहीं, दूसरी ओर इसी मामले के चार अन्य अभियुक्त कारू पांडेय, अरुण पांडेय, मुन्ना पांडेय और सूर्यदेव पांडेय को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर चारो दोषियो को छह-छह महीने के कारवास की सजा अलग से भुगतनी होगी। दोषियों में तरुण पांडेय और अरुण पांडेय तथा अवधेश पांडेय और कारू पांडेय सहोदर भाई हैं।

आरोप के मुताबिक, सूचक मिथलेश पांडेय के मवेशी दोषियों के खेत में प्रवेश कर जाने को लेकर हुये विवाद के दौरान दोषियों ने न केवल सूचक के भाई अखिलेश पांडेय को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था बल्कि उसकी माता उर्मिला देवी को भी पीट-पीट कर घायल कर दिया था।


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