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सिलीगुड़ी एफआईसीएन मामला : एनआईए ने जाली नोटों के तस्कर को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को एक नकली भारतीय मुद्रा नोट के अवैध व्यापार में शामिल बांग्लादेशी तस्करों के गिरोह के साथ गिरफ्तार किया

सिलीगुड़ी एफआईसीएन मामला : एनआईए ने जाली नोटों के तस्कर को किया गिरफ्तार
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को एक नकली भारतीय मुद्रा नोट के अवैध व्यापार में शामिल बांग्लादेशी तस्करों के गिरोह के साथ गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के बहोरगोरिया के निवासी जाकिर शेख बांग्लादेश के तस्करों से कोरियर के जरिए एफआईसीएन हासिल करता था और जाली नोटों को फिर आगे कोरियर के जरिए भेजता था।

आरोपी बांग्लादेशी जाली नोटों का सप्लायर मुंशी का सहयोगी है। एनआईए ने उसके परिसर में तलाशी के दौरान दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

यह मामला 8 जनवरी, 2020 को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की सिलीगुड़ी इकाई के अधिकारियों द्वारा गोलम माटुर्जा के कब्जे से 4.01 लाख रुपये के जाली नोट बरामद करने से संबंधित है।

एनआईए ने 9 मार्च, 2020 को मामला दर्ज किया था और जांच शुरू की थी। एनआईए ने पहले सिलिगुड़ी में विशेष एनआईए कोर्ट में चार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम, 1967 के तहत आरोपपत्र दायर किया था।

जांच से पता चला था कि सेख और चार्जशीट के आरोपी व्यक्ति एक आतंकवादी गिरोह का हिस्सा थे, जिसमें एफआईसीएन के तस्कर, कोरियर और कोरियर बांटने वाले शामिल थे और अन्य ज्ञात और अज्ञात आरोपियों के साथ मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो गए थे।

एनआईए ने कहा, वे भारत के मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नकली भारतीय कागज मुद्रा की तस्करी करते और भेजते हैं।


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