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 शिवपुरी कलेक्टर ने धारा 144 लगाए जाने के आदेश दिए

मध्यप्रदेश की शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिल्पा गुप्ता ने जिले में धारा 144 लगाए जाने के आदेश दिए

 शिवपुरी  कलेक्टर ने धारा 144 लगाए जाने के आदेश दिए
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शिवपुरी । मध्यप्रदेश की शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिल्पा गुप्ता ने जिले में धारा 144 लगाए जाने के आदेश दिए हैं।

यह आदेश आज से सात सितंबर की दोपहर तक प्रभावशील रहेगा। पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जिले की सीमा के अंदर जान माल की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करके प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत अाज से सात सितंबर की दोपहर तक जिले की सीमा के अंदर कोई भी रैली धरना-प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा या सार्वजनिक सभा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेंगे। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेश का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा, जिससे किसी भी धर्म संप्रदाय जाति विशेष की भावना आहत हो।

अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में हाल ही में संशोधन किए जाने के बाद पांच सितंबर को इसके समर्थन में कुछ दलित संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने एवं छह सितंबर को इस एक्ट के विरोध में सपाक्स आदि संगठनों द्वारा बंद रखे जाने की जानकारियां विभिन्न माध्यमों द्वारा आ रही हैं।


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