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शकुंतला खटीक की अग्रिम ज़मानत याचिका अदालत ने निरस्त की 

मध्यप्रदेश में जून महीने की शुरुआत में किसान आंदोलन के दौरान एक थाना जलाने को उकसाने वाली कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने निरस्त कर दी

शकुंतला खटीक की अग्रिम ज़मानत याचिका अदालत ने निरस्त की 
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शिवपुरी। मध्यप्रदेश में जून महीने की शुरुआत में किसान आंदोलन के दौरान एक थाना जलाने को उकसाने वाली कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने निरस्त कर दी।

करैरा अपर सत्र न्यायाधीश संजीव जैन की अदालत ने कल देर शाम श्रीमती खटीक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। विधायक खटीक ने शुक्रवार को ये याचिका दायर की थी।

विधायक का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह किसान आंदोलन के दौरान अपने समर्थकों को एक थाने को आग लगाने के लिए उकसाती नजर आ रहीं थीं।
इसके बाद उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। उसके बाद से विधायक फरार हैं।


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