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नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए शाह का इस्तीफा : उमंग सिंघार

भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह पर आए उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर मंत्री विजय शाह से इस्तीफा लेना चाहिए

नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए शाह का इस्तीफा : उमंग सिंघार
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भोपाल। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह पर आए उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर मंत्री विजय शाह से इस्तीफा लेना चाहिए।

सिंघार ने यहां संवाददाताओं से चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्री विजय शाह से अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया जाना चाहिए। अगर अब भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो ये समझ लिया जाना चाहिए कि सरकार संवेदनशील नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा अब खुद को सेना और जनभावना से भी ऊपर समझने लगी है। भाजपा का ये घमंड ही है कि, आज जब पूरा देश उनके मंत्री के खिलाफ खड़ा है, मगर फिर भी पार्टी अपने 'बड़बोले' मंत्री के साथ है। भाजपा अब भी मंत्री को 'योग्य' मानती है और तभी अब तक मौन है। पूरा देश इस बयान की निंदा कर रहा मगर भाजपा फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

मंत्री विजय शाह ने पिछले दिनों इंदौर जिले के मानपुर में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद अमर्यादित और विवादास्पद बयान दिया था। इसके बाद से उनकी चहुंओर आलोचना हो रही है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ इंदौर जिले के एक थाने में पुलिस प्रकरण दर्ज हुआ। जिसके बाद ये मामला उच्चतम न्यायालय में गया, जहां से आज मामले की जांच के लिए प्रदेश कैडर के तीन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का आदेश आया है।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने यह आदेश पारित किया है। पीठ ने अपने आदेश में पुलिस महानिदेशक को कल तक एसआईटी गठित करने का आदेश देते हुए कहा कि इस बीच आरोपी मंत्री विजय शाह को गिरफ्तार नहीं किया जाए। शीर्ष अदालत ने मंत्री विजय शाह को जांच में सहयोग देने का भी आदेश दिया है।


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