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आईसीआईसीआई बैंक पर एसएफआईओ ने कारपोरेट मंत्रालय को संदर्भ नहीं भेजा : सचिव

केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन समूह के मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की ओर से मंत्रालय को कोई संदर्भ नहीं मिला है

आईसीआईसीआई बैंक पर एसएफआईओ ने कारपोरेट मंत्रालय को संदर्भ नहीं भेजा : सचिव
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नई दिल्ली। केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव इंजेती श्रीनिवास ने बुधवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन समूह के मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की ओर से मंत्रालय को कोई संदर्भ नहीं मिला है। उद्योग संगठन सीआईआई की ओर से ऋण शोधन समाधान पर करवाए गए एक सम्मेलन के मौके पर श्रीनिवास ने कहा कि यह एसएफआईओ के अधिकार के तहत आता है, और उसे मसले का उल्लेख करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर एसएफआईओ मसले का संदर्भ मंत्रालय को भेजना जरूरी समझता है तो यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।" उन्होंने बताया कि मंत्रालय को ऐसा कोई संदर्भ नहीं मिला है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आयकर विभाग ने आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को वीडियोकॉन बैंक ऋण मामले में चल रही कर चोरी की जांच के सिलसिले में नोटिस भेजा है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्रारंभिक जांच में पिछले सप्ताह उनका नाम आया है और एजेंसी ने 2012 में बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज दिए जाने के मामले में किसी गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों से पूछताछ भी की।


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