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पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा

मध्यप्रदेश के बैतूल में अदालत ने पत्नी की लोहे की राड से पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को अाजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा
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बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल में अदालत ने पत्नी की लोहे की राड से पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को अाजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार यहां के शाहपुर थाना क्षेत्र में कुंडी गांव में 28 एवं 29 जून 2015 की रात में पप्पू उर्फ गुरूप्रसाद उइके (32) ने अपनी पत्नी संजू बाई की लोहे की राड से पीटकर हत्या कर दी।

आरोपी के पिता गुरूबक्श उइके ने घटना की सूचना पुलिस को दी और बताया कि पप्पू उर्फ गुरूप्रसाद लोहे की राड से पत्नी को शराब के लिए सिर पर मार रहा था। मारपीट करने के बाद वह मौके से भाग गया। बहू के सर पर गंभीर चोट आने और अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिक जांच पडताल के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश भूपेन्द्र कुमार निगम ने सुनावाई में आरोपी पप्पू उर्फ गुरूप्रसाद को हत्या का दोषी पाया और कल आरोपी को आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया।


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