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महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 1 साल की सज़ा
मध्यप्रदेश के भिण्ड में अदालत ने छेडछाड के एक आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड में अदालत ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार चार साल पहले जिले के मिहोना थाना क्षेत्र के अचलपुरा में एक महिला के घर में घुसकर सुल्तान सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की और शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया।
इस मामले की शिकायत पीडिता ने थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला कायम कर अदालत में चालान पेश किया।
इसके बाद अदालत की विधान न्यायिक दंडाधिकारी मेघा अग्रवाल ने मामले की सुनवाई में आरोपी सुल्तान सिह के दोषी पाया और कल उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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