दुर्ग जिले में लगाई गई धारा 144, रैली-धरना-प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध
जिले में बुधवार 20 सिंतबर से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी गई है

दुर्ग। जिले में बुधवार 20 सिंतबर से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमेश कुमार अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के तहत आगामी आदेश तक संपूर्ण जिले में धारा 144 प्रभावशील रहेगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनधिकृत रूप से किए जा रहे जुलूस, धरना प्रदर्शन, सभा एवं चक्काजाम के कारण आम जनता को दैनिक काम-काज और लोक मार्गों के उपयोग में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है। इससे लोक शांति और लोक व्यवस्था के भंग होने की संभावना बनी रहती है।
जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनधिकृत प्रदर्शन, जुलूस एवं चक्काजाम को तथा हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर विचरण करने को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रतिषेधित किया गया है।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भले ही वह लाईसेंसधारी क्यों न हो, सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल में किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार, लाठी आदि लेकर नहीं चलेंगे। धार्मिक आस्था में रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिले के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, समस्त राजकीय राजमार्ग एवं समस्त भौगोलिक क्षेत्र पर यह प्रतिबंध लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति
जिले में सभा, रैली, जुलूस आदि कार्यक्रमों के आयोजन और इसमें उपयोग किए जाने वाले लाऊडस्पीकर के लिए संबंधित इलाके के एसडीएम से अनुमति लिया जाना जरूरी होगा। शासकीय एवं निजी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाना, पुतला दहन, तोड़फोड़ एवं टायर आदि जलाकर मार्ग अवरूद्ध करना अथवा अन्य तरीके से यातायात बाधित करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश सभी दलों, संगठनों को तथा आम जनता को सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्र होने पर लागू होगा।


