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कोटा जिले में धारा 144 लागू, 26 अगस्त तक रहेगी लागू
राजस्थान में कोटा जिले में आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ओ पी बुनकर ने निषेधाज्ञा के तहत 26 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है

कोटा। राजस्थान में कोटा जिले में आने वाले कुछ दिनों में त्योहारों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ओ पी बुनकर ने निषेधाज्ञा के तहत 26 अगस्त तक
धारा 144 लागू कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आगामी दिनों में मनाए जाने वाले मोहर्रम, रक्षा बन्धन, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, थदडी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तेजा दशमी, रामदेव जयंती आदि पर्वों के दृष्टिगत साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये हैं जो सम्पूर्ण जिले में 27 जुलाई रात्रि 12 बजे से 26 अगस्त को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे और सभी कानून प्रावधान सख्ती से लागू किए जाएंगे।
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