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विधवाओं को ऋण पर सब्सिडी देने की स्कीम शुरू

राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास व उत्थान की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए विधवाओं के लिये ऋण पर सब्सिडी देने की स्कीम शुरू करने की पहल की है, जो हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जायेगी।

विधवाओं को ऋण  पर सब्सिडी देने की स्कीम शुरू
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चंडीगढ़। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास व उत्थान की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए विधवाओं के लिये ऋण पर सब्सिडी देने की स्कीम शुरू करने की पहल की है, जो हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जायेगी।

श्रीमती ढांडा ने आज बताया कि हरियाणा निवासी विधवाएं, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है, वे इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र होगीं। स्कीम के तहत उनको तीन लाख रुपये तक के ऋण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है। कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को अपनी तरफ से देना होगा तथा बाकी राशि बैंको के माध्यम से दी जायेगी। स्कीम के तहत प्रथम वर्ष में 1000 विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जायेगा और हरियाणा सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जायेंगे। यह स्कीम बैंकों के माध्यम से लागू की जायेगी, जिसमें बैंक द्वारा ऋण बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे हुये पात्र महिला को दिया जायेगा।

राज्य मंत्री ने कहा कि इस स्कीम में महिलाओं को ऋण देने से पूर्व लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। यह प्रशिक्षण होटल प्रबंधन संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा ताकि विधवाओं का कौशल विकास हो सके । इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण निशुल्क दिलवाया जायेगा, ताकि महिला को अपने कारोबर या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो।


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