आरोपी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर होगी सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने गंभीर अपराधों के आरोपी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से अमान्य कर देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने का आज फैसला किया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गंभीर अपराधों के आरोपी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से अमान्य कर देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने का आज फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने शीर्ष अदालत से गुहार लगायी थी कि गंभीर अापराधिक मामलों के उन आरोपी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए जिनके विरुद्ध अदालतों में आरोप तय किये जा चुके हैं ।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश केहर की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,“ हम इस मसले पर सुनवाई करेंगे।” श्री उपाध्याय ने अदालत से इस मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ से करवाने का भी अनुरोध किया ।
उन्होंने कहा कि चुनाव बहुत नजदीक हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए इस याचिका पर सुनवाई चुनावों से पहले की जानी चाहिए । भाजपा नेता ने अपनी याचिका पर सुनवाई जल्द से जल्द करने की मांग करते हुए कहा कि देश में कम से कम 33 प्रतिशत राजनेता ऐसे हैं जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं ।


