एससी-एसटी एक्ट के मामलों की तय समय में हो जांच : नीतीश
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को अनुसूचित जति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जांच लंबित न रखने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए अवधि तय की

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को अनुसूचित जति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जांच लंबित न रखने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए अवधि तय की गई है, तय समय में जांच होनी चाहिए। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गुरुवार को राज्यस्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को विभिन्न श्रेणियों के तहत विश्लेषण करने तथा इसके तहत कार्रवाई की सम्यक जानकारी रखने का निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
बैठक में इससे जुड़े अपराध के आंकड़ों की जानकारी, एससी-एसटी विशेष थाना भवनों का निर्माण, पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति, वाहन उपलब्धता, जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलाप की समीक्षा के बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में विलंब होने के कारणों का विश्लेषण करने का निर्देश पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) को एक साथ दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को न सिर्फ अनुसूचित जाति-जनजाति थाने में अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा करने, बल्कि अन्य थानों में भी इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए।


