पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली,उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पीएम-केयर्स फंड की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वेच्छा से एनडीआरएफ में योगदान कर सकते हैं

पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज : सुप्रीम कोर्ट
sc refuses to direct transfer of money from pm cares to disaster relief fund
नई दिल्ली,उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पीएम-केयर्स फंड की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वेच्छा से एनडीआरएफ में योगदान कर सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीएम केयर्स फंड के पूरे पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी के लिए नई राष्ट्रीय आपदा राहत योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी राहत के न्यूनतम मानक पर्याप्त थे।पीठ ने कहा कि नागरिकों और कॉरपोरेट्स के लिए एनडीआरएफ में धनराशि जमा करने में कोई बाधा नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स फंड और एनडीआरएफ पूरी तरह से अलग है।शीर्ष अदालत ने 17 जून को एक जनहित याचिका को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया था। इस याचिका में पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) ने दावा किया था कि कोविड -19 महामारी की पृष्ठभूमि में एनडीआरएफ का उपयोग अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, और पीएम केयर्स फंड की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम के दायरे से बाहर है।पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि केंद्र को कोविड -19 के लिए एक नई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करनी चाहिए।


