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SC का आदेश- कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर न चिपकाएं
उच्चतम न्यायालय ने उचित आदेश के बिना देश में कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर न चिपकाये जाने का बुधवार को निर्देश दिया

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उचित आदेश के बिना देश में कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर न चिपकाये जाने का बुधवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर और चेतावनी संकेतक नहीं लगाये जाने चाहिए। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे पोस्टर उसी विशेष परिस्थितियों में लगाये जा सकते हैं, जब अधिकारी आपदा प्रबंधन कानून के तहत विशेष दिशानिर्देश जारी करते हैं।
इसके साथ ही न्यायालय ने संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह शामिल थे।
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