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ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्य सभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में मध्य प्रदेश से राज्य सभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी

ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्य सभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में मध्य प्रदेश से राज्य सभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।


जस्टिस हृषिकेश रॉय और पंकज मिथल की पीठ ने सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

सिंह ने 19 जून, 2020 को हुए राज्यसभा के चुनाव में सिंधिया की उम्मीदवारी को इस आधार पर चुनौती दी थी कि शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र जमा करते समय भाजपा नेता ने भोपाल में दर्ज एफआईआर के विवरण का खुलासा नहीं किया था।

यह तर्क दिया गया कि सिंधिया ने अपने नामांकन पत्र में एफआईआर का खुलासा न कर तथ्यों को छुपाया है जो धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण के बराबर है और उनके चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए।

सितंबर 2018 में, एक विशेष न्यायाधीश के निर्देश पर भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन में सिंधिया और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 465, 468, 469, 471, 472, 474 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को सिंधिया को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और 17 मार्च को उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सिंह द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

सिंधिया ने करंजावाला एंड कंपनी के माध्यम से मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक 'कैवियट' दायर की है।


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