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अनुसूचित जाति के मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की 17 जातियों को अनूसुचित जाति  (एससी) में शामिल करने के योगी सरकार के निर्णय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा

अनुसूचित जाति के मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में
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प्रयागराज । उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की 17 जातियों को अनूसुचित जाति (एससी) में शामिल करने के योगी सरकार के निर्णय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा।

प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष एक अधिवक्ता ने मांग की । वकील का कहना था कि योगी सरकार का यह निर्णय गलत एवं असंवैधानिक है । वकील ने कोर्ट को बताया कि इस सम्बंध मे याचिका लम्बित है, इस कारण उस पर सुनवाई होना जरूरी है ।

मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने कोर्ट में उपस्थित अधिवक्ता से कहा कि चूंकि लम्बित याचिका कोर्ट मे लगी नहीं है । इस कारण वह रजिस्ट्रार लिस्टिंग से मुकदमा लगाने का अनुरोध करे । मुकदमा जिस दिन लगेगा उस दिन कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर अपना फैसला दे देगी । कोर्ट में हाजिर वकील का कहना था कि सरकार के इस निर्णय के बाद अधिकारी गलत तरीके से 17 ओ बी सी जाति के लोगों को एस सी का सर्टिफिकेट निर्गत कर रहे हैं । इस पर कोर्ट ने कहा कि केस जिस दिन लगेगा उस दिन वह इस मुद्दे पर अपना निर्णय दे देगी ।


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