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कृषि कानूनों के लागू होने पर SC ने लगाई रोक, बनाई 4 सदस्यीय कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है

कृषि कानूनों के लागू होने पर SC ने लगाई रोक, बनाई 4 सदस्यीय कमेटी
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ किया कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा।

आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून और किसान आंदोलन पर सुनवाई की और इसमें ये बड़ा फैसला लिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक ये तीन नए कृषि कानून लागू नहीं होंगे।

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए तीन कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है। इस 4 सदस्यीय कमेटी में जितेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल शेतकारी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कई टिप्पणी की है। सीजीआई ने कहा कि यह कोई राजनीति नहीं है, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसीलिए कमेटी का गठन चाहते हैं। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें दोनों पक्षों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

CJI ने कहा कि कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं न कि सरकार और किसान के लिए। कमेटी हमें रिपोर्ट देगी। कमेटी के समक्ष कोई भी जा सकता है। हमें कल बताया गया कि 400 किसान संगठन है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसान समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम ये नहीं सुनना चाहते कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इन तीन कृषि कानूनों पर हम एक समिति बना रहे हैं ताकि हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर हो। हम यहतर्क नहीं सुनना चाहते कि किसान समिति में नहीं जाएंगे। हम समस्या को हल करने के लिए देख रहे हैं। यदि आप (किसान) अनिश्चित काल के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आंदोलन करना सबका मौलिक अधिकार है और उसपर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए तीन नए कृषि कानून कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 है।


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