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सरोजिनी नगर झुग्गी विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बढ़ाया, नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर जताई सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सरोजिनी नगर इलाके में स्थित झुग्गियों के निवासियों के सभी पहलुओं का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के केंद्र के सुझाव पर सहमति जताई

सरोजिनी नगर झुग्गी विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बढ़ाया, नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर जताई सहमति
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सरोजिनी नगर इलाके में स्थित झुग्गियों के निवासियों के सभी पहलुओं का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के केंद्र के सुझाव पर सहमति जताई।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने झुग्गियों की विध्वंस प्रक्रिया पर रोक (स्टे) सुनवाई की अगली तिथि तक बढ़ा दी है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि केंद्र एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा और इन झुग्गियों के निवासी सभी प्रासंगिक विवरण उसे दे सकते हैं और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अन्य चीजों पर काम किया जा सकता है।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय भी शामिल थे, ने सभी पहलुओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत झुग्गियों में परिवारों के रहने की अवधि, परिवार का विवरण, आय की स्थिति आदि का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि राजधानी में भूमि विकास गतिविधियों आदि के मामले में मूल्यवान है और हर बार यदि यह समस्या आती है, तो संतुलन होना चाहिए। पीठ ने कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसके पास कोई नहीं है.. एक पूर्ण चार्ली चैपलिन की तरह का व्यक्ति है, जो आता है और सो जाता है. क्या आप कह सकते हैं, नहीं?

पीठ ने केंद्र के वकील को सुझाव दिया कि यह पता लगाने के लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि उनमें से कितने वहां रह रहे हैं और वे कितने समय से रह रहे हैं और फिर आदेश पारित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने स्लम पुनर्वास योजना का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में सरकारी जमीन पर कोई झुग्गी न आए, निगरानी के लिए कैमरे लगाए जा सकते हैं। इसने आगे कहा कि सरकार के पास अतिक्रमणों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली हो सकती है।

सिंह की दलीलों का विरोध करते हुए नटराज ने कहा कि अगर वह योजना बना रहे हैं तो गुण-दोष के आधार पर दलीलें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में इस योजना का कोई आवेदन नहीं है।

दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और याचिकाकर्ता झुग्गियों के स्थान, ठहरने की अवधि, परिवार के सदस्यों का विवरण, परिवार की आय और किए गए व्यवसाय के बारे में अपना विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की है।

इसने यह भी नोट किया कि केंद्र द्वारा एक वचन दिया गया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक झुग्गियों को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने 25 अप्रैल को सरोजिनी नगर इलाके में करीब 200 झुग्गियों को गिराने पर रोक लगाते हुए कहा था कि इस मामले में एक आदर्श सरकार को मानवीय रुख अपनाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने झुग्गीवासियों की इस प्रार्थना पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि उचित राहत और पुनर्वास योजना के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका की प्रति एएसजी को दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अदालत को संबोधित करने के लिए समय मांगा था।

याचिकाकर्ताओं में से तीन नाबालिग स्कूल जाने वाले बच्चे और उक्त मलिन बस्तियों के निवासी हैं। उनमें से दो को 26 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना है। नितिन सलूजा और अमन पंवार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, उक्त झुग्गियों के निवासी धोबी, दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी वाले आदि जैसे बेहद गरीब व्यक्ति हैं और उनके पास कोई रहने का कोई अन्य स्रोत नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 1, 2 और 4 स्कूल जाने वाले नाबालिग बच्चे हैं (वे सरोजिनी नगर क्षेत्र में ही स्कूल जा रहे हैं)।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता सरकार द्वारा शुरू किए गए किसी भी विकास कार्य/सार्वजनिक परियोजनाओं में बाधा डालने की कोशिश नहीं करते हैं और केवल सरकार की नीतियों के अनुसार पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।


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