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सोलर घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी मामले में सरिता नायर को छह साल की कारावास

केरल की एक अदालत ने सोलर घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी मामले की दूसरी आरोपी सरिता एस नायर को छह वर्षों के कठोर कारावास की सजा मंगलवार को सुनायी

सोलर घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी मामले में सरिता नायर को छह साल की कारावास
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कोझिकोड। केरल की एक अदालत ने सोलर घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी मामले की दूसरी आरोपी सरिता एस नायर को छह वर्षों के कठोर कारावास की सजा मंगलवार को सुनायी।

कोझिकोड के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) ने मामले की सुनवाई के बाद नायर को यह सजा सुनाई। अदालत ने नायर पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पिछली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आये विवादास्पद सोलर घोटाले के संबंध में दर्ज 32 मामलों में से यह पहला मामला है जिसमें आदेश जारी किया गया है।

इस मामले में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के निम्मी ने इस मामले के चार अपराधों के संबंध में फैसला सुनाया है जो एक से तीन साल के बीच के हैं। सजा को संयुक्त नहीं किया गया है और इसलिए सरिता को अलग से सजा भुगतना होगा। अदालत ने इस मामले के तीसरे आरोपी बी मनीमोन को रिहा कर दिया है।

इस मामले के पहले आरोपी बीजू राधाकृष्णन ने कोरोना से संक्रमित होने के कारण क्वारंटीन में जाने के लिए अवकाश मांगा है। उसके खिलाफ बाद में फैसला सुनाया जाएगा।

कोझिकोड के मूल निवासी अब्दुल मजीद की ओर से वर्ष 2012 में पुलिस के पास दायर एक शिकायत के अनुसार, दोनों आरोपियों सरिता नायर और बीजू राधाकृष्णन ने उनके कार्यालय और घर में सोलर पैनल स्थापित करने के अलावा उनकी कंपनी में फ्रेंचाइजी प्रदान करने के लिए उससे 42.70 लाख रुपये लिए थे। उसने कहा कि इसके बावजूद न तो अनुबंध को पूरा किया गया और न ही धन वापस किया गया।


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