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शारदा चिट फंड घोटाले की जांच न्यायालय की निगरानी में नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने से संबंधित एक याचिका आज खारिज कर दी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने से संबंधित एक याचिका आज खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रंंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की दो सदस्यीय पीठ ने निवेशकों के एक समूह की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, “ हमें इस याचिका में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।
इसलिए हम शारदा चिट फंड घोटाला मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराने संबंधी याचिका खारिज करते हैं।”
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