संजय को दिसम्बर अंत तक 750 करोड़ जमा कराने का आदेश : उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने यूनीटेक के प्रोमोटर संजय चंद्रा को दिसम्बर के अंत तक 750 करोड़ रुपये जमा कराने का आज निर्देश दिया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यूनीटेक के प्रोमोटर संजय चंद्रा को दिसम्बर के अंत तक 750 करोड़ रुपये जमा कराने का आज निर्देश दिया।
न्यायालय ने तिहाड़ जेल प्रशासन को भी निर्देश दिया कि वह संजय चंद्रा के लिए जेल में ही वीडिया कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराये ताकि यूनीटेक के निदेशक धन इकट्ठा करने के लिए बाहर के लोगों से बातचीत कर सकें।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने जेल अधिकारियों को आदेश दिया कि वह यूनीटेक के पदाधिकारियों और वकीलों को जेल में संजय चंद्रा से मिलने की अनुमति प्रदान करे।
मामले में न्यायमित्र पवनश्री अग्रवाल ने शीर्ष अदालत को बताया कि यूनीटेक को अपने ग्राहकों को पैसा वापस करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
इसके बाद न्यायालय ने संजय को दिसम्बर के अंत तक कम से कम 750 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया।


