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सेनेटरी नैपकिन, राखी, मूर्तियां व कंपोस्ट जीएसटी से बाहर

जीएसटी परिषद् ने सेनिटरी नैपकिन, राखी, मूर्तियों, कंपोस्ट, सिक्कों, साल की पत्तियों से बने दोनों और थालियों, अतिरिक्त पोषक तत्व मिश्रित दूध जैसी कई वस्तुओं पर कर की दर घटाकर शून्य कर दी है

सेनेटरी नैपकिन, राखी, मूर्तियां व कंपोस्ट जीएसटी से बाहर
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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद् ने सेनिटरी नैपकिन, राखी, मूर्तियों, कंपोस्ट, सिक्कों, साल की पत्तियों से बने दोनों और थालियों, अतिरिक्त पोषक तत्व मिश्रित दूध जैसी कई वस्तुओं पर कर की दर घटाकर शून्य कर दी है। परिषद् की आज यहां हुई 28वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सेनिटरी नैपकीन, राखी, क्वायर, कंपोस्ट, फूलझाड़ू, साल के पत्तों से बने दोनों और थालियों, अतिरिक्त पोषक तत्व मिश्रित दूध, सिक्कों तथा पत्थर, संगमरमर और लकड़ी की मूर्तियों को कर से मुक्त कर दिया गया है।

हाथ से बनी दरी पर दर घटी

इनके अलावा कई वस्तुओं के स्लैब में बदलाव कर उन्हें निचले स्लैब में स्थानांतरित किया गया है। हाथ से बनी दरी पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत, बांस की फ्लोरिंग, केरोसिन के प्रेशर स्टोव, जिप और स्लाइड फास्टनर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत, इथेनॉल पर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया है।

वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर पर 18 फीसदी

घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर, वाटर कूलर, मिल्क कूलर, आइसक्रीम फ्रीजर, लीथियम-आयन बैटरी, पेंट और वार्निश आदि पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई हैं। बिना पॉलिश के पत्थरों पर कर की दर पांच प्रतिशत कर दी गई है।

राजस्व के नुकसान की होगी भरपाई : गोयल

श्री गोयल ने बताया कि नौ घंटे चली बैठक में विचार-विमर्श के बाद 55 से ज्यादा वस्तुओं पर कर घटाए गए हैं। कर की नई दरें 27 जुलाई से लागू होंगी। उन्होंने आज के फैसलों से राजस्व को होने वाले नुकसान का आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन कहा कि जितना राजस्व का नुकसान होगा वस्तुओं की मांग बढ़ने से तथा अन्य फैसलों से जीएसटी के दायरे में ज्यादा करदाताओं के आने से उसकी लगभग पूरी भरपाई हो जाएगी।

4 अगस्त को होगी जीएसटी परिषद की अगली बैठक

सूत्रों ने बताया कि 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के दायरे में लाई गई वस्तुओं से ही छह हजार करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। सेवाओं में ई-बुक्स को 18 प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत के स्लैब में कर दिया गया है। आयुष्मान भारत के तहत दिये जाने वाले प्रीमियम पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगेगा। परिषद् की अगली बैठक 4 अगस्त को होगी जिसमें सिर्फ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

जीएसटी दर में पहले भी हो चुके दो बड़े बदलाव

गौरतलब है कि नवम्बर 2017 की बैठक में 213 सामानों को अधिकतम 28 फीसदी जीएसटी स्लैब से निकालकर 18 फीसदी के स्लैब में शामिल किया। 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में शामिल 6 सामानों पर टैक्स खत्म कर दिया। फाइव स्टार होटल के रेस्त्रां को छोड़कर बाकी होटलों पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। जनवरी 2018 में 54 सेवाओं और 29 वस्तुओं पर टैक्स कम किया।


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