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सहारनपुर हिंसा: चन्द्रशेखर को14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

 उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जातीय संघर्षों के मुख्य आरोपी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर को कल देर रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया

सहारनपुर हिंसा: चन्द्रशेखर को14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जातीय संघर्षों के मुख्य आरोपी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर को कल देर रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) मेरठ जोन आनंद कुमार ने आज यहां बताया कि चंद्रशेखर को कल हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया था ।

कल देर शाम पुलिस उसे सहारनपुर लेकर आई थी । रात को ही चन्द्रशेखर को अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (एसीजेएम) द्वितीय दीनानाथ की अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चंद्रशेखर को सहारनपुर में हुई गत माह जातीय हिंसा मामले के अलावा उसे मिल रहे वित्तीय सहयोग के स्रोतों की जानकारी ली।

चंद्रशेखर के खिलाफ सहारनपुर में गत दो मई को हुई हिंसा के संबंध में कोतवाली देहात में अपराध संख्या 159/17 भारतीय दण्ड विधान (आईपीसी) की धारा 147, 148, 335, 427, अपराध संख्या 160/17 आईपीसी की धारा 147, 148, 335, 427 और अपराध संख्या 162/17 आईपीसी की धारा 147, 148, 497, 307, 332, 353, 436, 427 और भादवि एवं 7 क्रिमिनल एक्ट और 3/4 लोकसंपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में मामला दर्ज है। वह कई मामलों में वांछित चल रहा था।

कुमार ने बताया कि चन्द्रशेखर के जेल भेजने के बाद पूरे जिले में पुलिस को हाईअलर्ट कर रखा गया है । जिलेे में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और कहीं से भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है ।

इस बीच, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि चंद्रशेखर ने हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है और फरारी के दौरान भी वह वीडियाे, आडियों एवं मेसेज जारी कर लोगों को भड़काने का काम कर रहा था।

पुलिस ने 28 दिन भूमिगत रहने के बाद कल उसे गिरफ्तार किया था। जिलाधिकारी प्रमोद पांडे ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 1973 में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहारनपुर जिले में अगले आदेशों तक इंटरनेट सेवाएं बंद करने के निर्देश जारी किए है। उनकी ओर से कहा गया कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पकडा गया तो उसके खिलाफ आईपीसी धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चंद्रशेखर की गिरफ्तारी का कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने विरोध किया है। इमरान मसूद ने पुलिस को चेतावनी दी है कि वे चंद्रशेखर का किसी भी तरह का उत्पीड़न नहीं करें। यदि दलितों को परेशान किया गया तो वे आंदोलन करेंगे।


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