7 अक्टूबर तक नहीं होगी रेयान समूह के मालिकों की गिरफ्तारी
रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज रेयान इंटरनेशल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मालिकों की गिरफ्तारी पर सात अक्टूबर तक रोक लगा दी

चंडीगढ़। हरियाणा के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज रेयान इंटरनेशल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मालिकों की गिरफ्तारी पर सात अक्टूबर तक रोक लगा दी।
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा जिसके बाद मामले की सुनवाई स्थगित की गई।
न्यायाधीश सुरिंदर गुप्ता के समक्ष समूह के संस्थापक अध्यक्ष आगस्टीन पिंटो, प्रबंध निदेशक गीता पिंटो और उनके बेटे रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी।
सात वर्षीय प्रद्युम्न ठाकुर की आठ सितंबर को स्कूल के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में स्कूल के बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड को लेकर मचे बवाल के बाद हरियाणा सरकार ने प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी है।


