उपभोक्ता संरक्षण कानून के नियम दिसम्बर तक बनेंगे :पासवान
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित नियम इस वर्ष दिसम्बर तक तैयार हो जायेंगे ।

नई दिल्ली । खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने आज कहा उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित नियम इस वर्ष दिसम्बर तक तैयार हो जायेंगे । इस विधेयक को संसद के पिछले सत्र में पारित किया गया था ।
पासवान ने आज यहां नियम को लेकर सांसदों के साथ विचार विमर्श के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नियमों को लेकर सुझाव देने के लिए लोगों को 15 सितम्बर तक का समय दिया गया है । कानून के अनुरुप नियम बनाये जायेंगे । उन्होंने कहा कि कई बार नियमों को बनाने में दो दो साल का समय लगता था लेकिन इस निर्धारित समय सीमा में नियम तैयार किये जायेंगे ।
उन्होंने कहा कि विधेयक में स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था । राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने का विरोध किया था । उन्होंने कहा कि जानेमाने हस्ती यदि भ्रामक विज्ञापन करेंगे तो उनको एक साल तक प्रतिबंधित किया जायेगा और दूसरी बार भी ऐसा करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है ।
उन्होंने कहा कि कम्पनी अपने उत्पाद को लेकर जो दावा करता है और यदि उस पर खड़ा नहीं उतरता है तो उसे जेल तक की सजा हो सकती है ।


