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हवाई अड्डों पर आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता खत्म

कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों लोगों को छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डों पर कोरोना की जांच से नहीं गुजरना होगा

हवाई अड्डों पर आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता खत्म
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रायपुर। कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों लोगों को छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डों पर कोरोना की जांच से नहीं गुजरना होगा। राज्य सरकार ने कोरोना जांच की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। टीकाकरण नहीं कराए लोगों को 96 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है।

कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद राज्य सरकार ने जांच की प्रक्रिया से लोगों को राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नया निर्देशपत्र जारी किया। इसमें कहा गया, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाणपत्र है, उन्हें क्रञ्जक्कष्टक्र जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। शेष यात्रियों के लिए भी 96 घंटे पहले की निगेटिव क्रञ्जक्कष्टक्र जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता भी खत्म की जाती है। हवाई अड्डों पर कोरोना नियमों का पालन अब भी जरूरी होगा। इससे पहले सरकार ने अगस्त 2021 हवाई अड्डों पर दूसरे प्रदेशों से आ रहे यात्रियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया था।

रेल यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय का नियम-

राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय का नियम लागू करने पर जोर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानीय प्रशासन से कोविड सुरक्षा नियमों का पालन कराने को कहा है।


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