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चुनाव प्रक्रिया में पीठासीन सहित मतदान दलों की भूमिका महत्वपूर्ण: कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महादेव कावरे ने विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत मंगलवार बेरला, साजा एवं बेमेतरा के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया

चुनाव प्रक्रिया में पीठासीन सहित मतदान दलों की भूमिका महत्वपूर्ण: कलेक्टर
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बेमेतरा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महादेव कावरे ने विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत मंगलवार बेरला, साजा एवं बेमेतरा के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान दल में चुनाव कार्य संपन्न कराने नियुक्त सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी तथा मतदान दल अधिकारी गंभीरतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारियों का अहम रोल रहता है आप टीम मैनेजर के रूप में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें।

जितना अच्छा ट्रेनिग होगा उतना ही चुनाव सुगम होगा, अत: भलीभांति ट्रेनिग लेवे। उन्होंने निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का विस्तार से अध्ययन करने तथा प्रशिक्षण के दौरान बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनने व अमल में लाने के निर्देश दिये।

जिले के सभी चार ब्लॉक मुख्यालयों में 10-10 मास्टर ट्रेनरों द्वारा आज पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी क्रमांक -01 को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक ट्रेनिंग लेने की समझाइश दी। ब्लॉक मुख्यालय साजा, बेरला एवं नवागढ़ के शासकीय बालक उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय एवं बेमेतरा शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों का चुनाव प्रशिक्षण दिया गया।

कलेक्टर ने चुनाव प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पीठासीन अधिकारी, मतदान दल के अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान हेतु मतदान दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सभी निर्वाचन आयोग के एक अंग हैं। मतदान प्रक्रिया में सभी को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना है। निर्वाचन के दौरान यदि एक नाम का मतदाता का किसी ने मतदान कर दिया है और वास्तविक मतदाता आता है और बोलता है कि उसने वोट नहीं दिया है और उसकी जांच के पश्चात यह पाया जाता है कि वास्तव में उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो ऐसे मतदाता से टेंडर वोट करवाया जाएगा जिसे पुरानी पद्धति अनुसार बैलेट पेपर में घूमते तीर के निशान से मतदान करवाया जाता है और यह मत अलग से लिफाफे में बंद रखा जाता है।


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