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रोहिणी कोर्ट विस्फोट मामला : वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया की जमानत याचिका के संबंध में जेल अधीक्षक को नोटिस भेजने का आदेश

पटियाला कोर्ट ने 2021 के रोहिणी कोर्ट विस्फोट मामले के आरोपी डीआरडीओ के वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया की जमानत याचिका के संबंध में जेल अधीक्षक को नोटिस भेजने का आदेश दिया है।

रोहिणी कोर्ट विस्फोट मामला :  वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया की जमानत याचिका के संबंध में जेल अधीक्षक को नोटिस भेजने का आदेश
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नई दिल्ली : पटियाला कोर्ट ने 2021 के रोहिणी कोर्ट विस्फोट मामले के आरोपी डीआरडीओ के वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया की जमानत याचिका के संबंध में जेल अधीक्षक को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। आरोपी कटारिया ने मेडिकल आधार पर तीन माह की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस पर अदालत ने गत 23 जून को जेल अधीक्षक से आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी।

अदालत को मंगलवार को सुनवाई के दौरान बताया गया कि जेल अधीक्षक ने आरोपी कटारिया की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की है। इस पर अवकाश पीठ की जज मंजूषा वाधवा ने जेल अधीक्षक को नोटिस भेजने का आदेश दिया।

जेल अधीक्षक को नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।

गौरतलब है कि गत साल नौ दिसंबर को रोहिणी कोर्ट रूम नंबर 102 में सुबह साढ़े दस बजे के करीब एक विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था।

पुलिस के मुताबिक, डीआरडीओ के वैज्ञानिक कटारिया ने एक वकील की बैठने की जगह पर वह बम लगाया था। कटारिया कानूनी लड़ाई से परेशान था।


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