आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में रॉकी यादव को 3 साल की सज़ा
बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत तीन को बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में गया की एक अदालत ने आज उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनायी
गया। बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत तीन को बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में गया की एक अदालत ने आज उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा रॉकी के पिता और गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी। अदालत ने रॉकी पर एक लाख रुपये और अन्य तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने हत्याकांड मामले में 31 अगस्त को सुनवाई के बाद इन चारों को दोषी करार दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान गया न्यायालय पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई थी।


