रिया की जमानत याचिका पर फैसला अब शुक्रवार को
विशेष न्यायाधीश जी एन गौरव ने रिया की ओर से पेश 16 पृष्ठों वाले इकबालिया बयान का अध्ययन किया।

मुंबई । नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रापिक सब्सटन्स (एनडीपीसी) की विशेष अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग (नशीली दवा) मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर फैसला शुक्रवार तक के लिए टाल दिया।
विशेष न्यायाधीश जी एन गौरव ने रिया की ओर से पेश 16 पृष्ठों वाले इकबालिया बयान का अध्ययन किया। अदालत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) द्वारा रिया के साथ अब तक की पूछताछ से संबंधित दस्तावेजों का भी अध्ययन किया।
इससे पहले एनसीबी ने आठ सितम्बर को गिरफ्तार किया था और इसी दिन मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। रिया ने अदालत के इस आदेश काे चुनौती दी है। वह अभी भायखला महिला जेल में बंद है।
सुनवाई के दौरान रिया के वकील समीश मानशिंदे ने अदालत से अपनी अपील में कहा कि उनके मुवक्किल को पिछले महीने से हत्या की धमकियां मिल रही है और जेल में उनकी जान को खतरा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रिया की गिरफ्तारी के समय उनके पास को कोई ड्रग्स अथवा इससे संबंधित वस्तु नहीं पायी गयी है।
सरकारी वकील अतुल सरपंडे ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि रिया की जमानत पर रिहाई से जांच में बाधा आ सकती है क्योंकि अभी कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जाना शेष है।


