Top
Begin typing your search above and press return to search.

भूमिगत पाइप बिछाने के लिए रास्ते का अधिकार कानून में संशोधन की मंजूरी

पंजाब सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए किसी अन्य मालिकाना वाली ज़मीनों में से भूमिगत पाइप बिछाने का हक देने के लियेे रास्ते के अधिकार कानून में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है

भूमिगत पाइप बिछाने के लिए रास्ते का अधिकार कानून में संशोधन की मंजूरी
X

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए किसी अन्य मालिकाना वाली ज़मीनों में से भूमिगत पाइप बिछाने का हक देने के लियेे रास्ते के अधिकार कानून में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है।

इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

इसके तहत पंजाब लैंड इम्प्रूवमेंट स्कीमज एक्ट -1963 में संशोधन करके नयी धारा 14 -ए इस एक्ट के अध्याय -3 में जोडऩे की सहमति दे दी है।

इस संशोधन के साथ भूमि और जल संरक्षण विभाग को 'रास्ते का अधिकार देगी और किसानों को उनकी फ़सल या ढांचो में नुकसान होने की हालत में मौजूदा बाजार मूल्य के मुताबिक मुआवज़ा दिया जायेगा।

इस स्कीम को अमल में लाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता मेें जि़ला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा जिसमें राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण तथा भूमि और जल संरक्षण विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

ज्ञातव्य है कि सिंचाई के लिए भूमिगत पाईपें बिछाने से राज्य में जल संसाधनों का उचित प्रयोग होे सकता है। भूमि और जल संरक्षण विभाग इस दिशा में पहले ही बड़े स्तर पर काम कर रहा है। राजस्थान सरकार ने साल 2010 में राजस्थान लैंड टीनैंसी एक्ट में ऐसी संशोधन किया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it