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श्रीनगर में अलगाववादियों द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए प्रतिबंध

अनुच्छेद 35ए के समर्थन में अलगाववादियों द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आज जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में प्रतिबंध लगा दिया गया है

श्रीनगर में अलगाववादियों द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए प्रतिबंध
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श्रीनगर। अनुच्छेद 35ए के समर्थन में अलगाववादियों द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आज जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पुलिस ने एक बयान में कहा, "नौहट्टा, खान्यार, रैनावाड़ी, एम.आर. गंज और सफा कदल पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को क्रलखुद और मैसूमा पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले क्षेत्रों में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रहेगा।"

पुलिस ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

सैयद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और मुहम्मद यासीन मलिक की अगुवाई वाले की अलगाववादी धड़े संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व (जेआरएल) द्वारा 30 अगस्त और 31 अगस्त को अनुच्छेद 35ए के समर्थन में पूरी तरह से बंद का आह्वान किया गया है।

इस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा शुक्रवार को की जाएगी।

इस बीच, बारामूला और बनिहाल के बीच रेल सेवाओं को दो दिन के लिए रद्द कर दिया गया है।

कश्मीर विश्वविद्यालय ने गुरुवार और शुक्रवार को विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सभी प्रवेश परीक्षाएं को भी फिर से र्निर्धारित किया है।

प्रतिबंधित इलाकों और श्रीनगर व घाटी के अन्य संवेदनशील इलाकों में किसी तरह की हिंसा की घटना से निपटने के लिए एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के तैनात किया गया है।


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