इंदौर में ई-सिगरेट पर प्रतिबंधित
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा जन स्वास्थ्य के मद्देनजर ई-सिगरेट के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है
इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा जन स्वास्थ्य के मद्देनजर ई-सिगरेट के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.नरहरि ने आदेश जारी किये हैं।
इंदौर जिले में ई-सिगरेट का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघ करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। सूत्रों के अनुसार इंदौर में ई-सिगरेट (इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/पसर्नल वेपोराईजर/इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलेवरी सिस्टम-जिसमें तम्बाकू के पौधों से निकोटिन का प्रयोग लिक्विड सोल्यूशन के रूप में किया जाता है) का चलन तेजी से बढ़ रहा है।
नव युवक/युवतियों के साथ अवयस्क बच्चे भी इसकी लत के शिकार हो रहे हैं। ई-सिगरेट में खुशबुदार द्रव्य के साथ ही कई बार निकोटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान्य सिगरेट से कई गुना अधिक घातक है।
ई-सिगरेट स्वास्थ्य के लिये अत्यंत हानिकारक है। युवक-युवतियां एवं किशोर इस अस्वास्थ्यकर वातावरण से अनजाने में ही दूषित पर्यावरण के कारण घातक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।


