एससी, एसटी को केंद्र, राज्य दोनों जगह प्रोन्नति में आरक्षण : पासवान
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण केंद्र और राज्य दोनों जगह जारी रहेगा और इस संदर्भ में निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण केंद्र और राज्य दोनों जगह जारी रहेगा और इस संदर्भ में निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के बाद राम विलास पासवान ने संवाददाताओं से कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर संदेह था कि यह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी। मंत्रियों की बैठक में यह साफ किया गया कि आरक्षण केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों के लिए हैं।"
शीर्ष अदालत ने बीते सप्ताह कहा था कि सरकार को कानून के अनुसार पदोन्नति देने से रोका नहीं गया है, यह आगे के आदेशों के अधीन है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पांच जून को केंद्र सरकार को कानून के अनुसार कर्मचारियों की निश्चित श्रेणी में पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई, जिसमें इस तरह के आरक्षण पर एक कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया गया था।
पासवान ने कहा कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित फैसलों की वजह से पदोन्नति में कोटा रोक दिया गया था।
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के 20 मार्च के आदेश को पलटने के लिए एक अध्यादेश लाने को तैयार है। अदालत का आदेश में एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा देता है। लेकिन सरकार पुनर्विचार याचिका पर अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आरक्षण को प्रभावित करने वाले आदेश को जल्द ही वापस ले लेगी।
राम विलास पासवान ने अंतर-जातीय विवाह को तरजीह देने वालों के लिए भी आरक्षण की अपनी मांग दोहराई।


