आरटीआई के तहत कालेधन पर गठित एसआईटी को सूचना देना पड़ेगा : आयोग
केंद्रीय सूचना आयोग ने व्यवस्था दी है कि काले धन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी)एक सार्वजनिक इकाई है और इसे सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी को साझा करना पड़ेगा

नयी दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने व्यवस्था दी है कि काले धन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) एक सार्वजनिक इकाई है और इसे सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी को साझा करना पड़ेगा ।
आयोग ने गैर सरकारी संगठन ‘कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव’ के वेंकटेश नायक की ओर से की गयी शिकायत पर यह व्यवस्था दी है । इस एसआईटी का गठन उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश पर किया गया था ।
आयोग ने एसआईटी को आरटीआई कानून के अनुरूप एक मुख्य जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त करने का निर्देश दिया है ।
आवेदनकर्ता ने पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सूचना अधिकारी से आरटीआई के तहत एसआईटी से जुडी कुछ जानकारियां मांगी थी लेकिन उनके कुछ प्रावधानों का हवाला देकर इससे इंकार करने पर वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास गये थे । उसने बोर्ड के निर्णय को ही सही ठहराया ।
इसके बाद आवेदनकर्ता ने आयोग से एसआईटी को सार्वजनिक इकाई घोषित करने का अनुरोध किया । आयेाग ने छह अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल अपना फैसला सुनाया ।


