बिहार में करदाताओं को राहत, बैंक खाता जब्ती आदेश वापस : सुशील मोदी
बिहार सरकार ने कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया न चुकाने वालों के बैंक खाते को अटैच (जब्त) करने के पूर्व के आदेश को अगले आदेश तक वापस लेने का निर्णय लिया है

पटना। बिहार सरकार ने कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया न चुकाने वालों के बैंक खाते को अटैच (जब्त) करने के पूर्व के आदेश को अगले आदेश तक वापस लेने का निर्णय लिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के शहरी इलाकों में लॉकडाउन के मद्देनजर करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया न चुकाने वालों के बैंक अकाउंट को अटैच (जब्त) करने के पूर्व के आदेश को राज्य सरकार ने अगले आदेश तक वापस लेने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया, "राज्य के 8,033 करदाताओं के खातों के अटैचमेंट का निर्देश बैंकों को दिया गया था। जीएसटी के पूर्व वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 375 करोड़ रुपये बकाये राशि के लिए 4248 सूचनाएं निर्गत की गई थीं, जिन्हें फिलहाल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।"
उन्होंने कहा कि इसके अलावा जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत स्क्रूटनी, नॉन फाइलर, अनियमित आईटीसी आदि के बकाये 300 करोड़ रुपये की वसूली हेतु निर्गत 3,785 सूचनाओं को भी वापस ले लिया गया है।
मोदी ने करदाताओं से अपील की कि कर भुगतान की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, ऐसे में करदाता घर बैठे-बैठे अपने कर का भुगतान सुनिश्चित करें, जिससे विकास कार्यो के साथ ही कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में भी सरकार के कदम और मजबूत हो सके।


