कर्नाटक के 17 जिलों में लॉकडाउन में मिली ढील, रेस्तरां और बस का संचालन शुरु
कर्नाटक के 17 जिलों में लगभग 55 दिनों के अंतराल के बाद लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी गई है

बेंगलुरू। कर्नाटक के 17 जिलों में लगभग 55 दिनों के अंतराल के बाद लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी गई है। ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सोमवार से यहां रेस्तरां, होटल, जिम, क्लब और सार्वजनिक परिवहन बसों व मेट्रो की सेवा को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ पुन: शुरू किया गया। शनिवार को कर्नाटक ने बेंगलुरु शहर सहित 17 जिलों में कोविड के चलते लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया, जहां मामले की सकारात्मकता दर 5 प्रतिशत से कम रही है।
ये छूट बागलकोट, बेलगावी, बीदर, बेंगलुरु, चिक्कबल्लापुर, धारवाड़, गडग, हावेरी, कालाबुरागी, कोलार, कोप्पला, मांड्या, रायचूर, रामनगर, तुमकुरु, उत्तर कन्नड़ और यादगीर में लागू हैं।
इन 17 जिलों में शाम पांच बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खुले रहने की अनुमति है। जबकि बसों और मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया।
बेंगलुरु में ऑफिस जाने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि कई लोग अपने दैनिक आवागमन के लिए बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) द्वारा चलाई जाने वाली बसों पर निर्भर रहते हैं, हालांकि अब अधिकतर लोगों को वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम रास आ गया है। बीएमटीसी ने कहा है कि उनके द्वारा काम में आने-जाने वाले समय के दौरान 2,000 बसों का संचालन किया जाएगा।
कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने कहा है कि उनके द्वारा स्थानीय और अंतर-जिला संबंधित लंबे रूटों पर बसों के संचालन के लिए फिलहाल 3,000 बसों की तैनाती की जाएगी।
सार्वजनिक परिवहन के फिर से शुरू होने के साथ ही बेंगलुरु शहर में कई सरकारी और निजी कार्यालयों की तरफ से अपने कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ऑफिस आकर काम करने की अनुमति दी गई है।
बिना एयर कंडीशनिंग वाले होटल, क्लब और रेस्तरां शाम 5 बजे तक 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। इस दौरान इनमें शराब की आपूर्ति किए जाने की मनाही होगी। जिम में भी यही नियम अपनाया जा रहा है और पार्क भी टहलने और जॉगिंग के लिए सुबह के पांच बजे से शाम के छह बजे तक खुले रहेंगे।
50 प्रतिशत तक की बुकिंग के साथ लॉज और रिसॉर्ट का भी संचालन शुरू कर दिया गया है। आउटडोर खेल गतिविधियां, आउटडोर फिल्म शूटिंग को भी अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें दर्शकों के उपस्थित रहने की अनुमति नहीं है।
इनके अलावा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, पब और मनोरंजन पार्क इत्यादि अभी बंद ही रखे जाएंगे।


