Top
Begin typing your search above and press return to search.

पुणे में ठुकराए गए प्रेमी ने लड़की का पीछा किया, उसे पीटा, गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी

यहां एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 20 वर्षीय एक युवक ने विवाह का प्रस्ताव ठुकराने वाली लड़की की कथित तौर पर पिटाई की और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी

पुणे में ठुकराए गए प्रेमी ने लड़की का पीछा किया, उसे पीटा, गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी
X

पुणे। यहां एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 20 वर्षीय एक युवक ने विवाह का प्रस्ताव ठुकराने वाली लड़की की कथित तौर पर पिटाई की और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। यह जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस ने कहा कि यह एकतरफा प्यार का मामला लगता है। प्रशांत एस. कांबले नामक व्यक्ति ने 23 नवंबर की शाम को पुणे के नानापेठ में 19 वर्षीय लड़की से मुलाकात की और शादी का प्रस्ताव रखा। जब उसने साफ मना कर दिया और जाने लगी तो कांबले ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे थप्पड़ और मुक्का मारना शुरू कर दिया। हालांकि आसपास कुछ लोग थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। लड़की किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर वहां से भागने में सफल रही।

सदमे में डूबी लड़की अपनी मौसी के घर में जाकर छिप गई। लड़की और उसके परिवार ने आखिरकार साहस जुटाया और मंगलवार देर रात समर्थ पुलिस स्टेशन में कांबले के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जांच अधिकारी दीपक यादव ने जांच शुरू की।

शुरुआती जांच में पता चला है कि लड़का और लड़की बचपन से पड़ोसी थे, वे मध्यमवर्गीय परिवारों से थे और एक-दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे।

प्रशांत पिछले कुछ सालों से उसे परेशान कर रहा था और कई बार उसे प्रपोज भी कर चुका था। लड़की ने लगातार इनकार किया और पिछले कम से कम तीन मौकों पर प्रशांत ने उसे थप्पड़ मारा और पीटा, लेकिन उसके परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी।

पिछले कुछ हफ्तों से उत्पीड़न और पीछा करने से तंग आकर लड़की समर्थ इलाके में अपनी मौसी के घर चली गई, लेकिन युवक ने वहां भी उसका पीछा किया।

क्रोधित प्रशांत ने कथित तौर पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए कहा कि "अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तो कोई और नहीं करेगा।"

अधिकारियों ने कहा कि धमकियों को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस अब प्रशांत के खिलाफ कड़ी धाराएं लगाने की योजना बना रही है, जिसमें कम से कम सात साल की कैद हो सकती है।

संपर्क करने पर आईओ यादव ने कहा कि अगला कदम उठाने से पहले पुलिस कानूनी टीम और अन्य से परामर्श लेगी।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it