15 नवंबर से शुरू होगा भावांतर योजना के तहत पंजीयन
मध्यप्रदेश सरकार ने पायलट योजना के तहत लागू भावांतर योजना में पंजीयन नहीं करा सके किसानों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 से 25 नवम्बर तक पंजीयन कराने का फिर से अवसर देने का निर्णय लिया

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पायलट योजना के तहत लागू भावांतर योजना में पंजीयन नहीं करा सके किसानों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 से 25 नवम्बर तक पंजीयन कराने का फिर से अवसर देने का निर्णय लिया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार योजना में आठ फसलों सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का, मूंगफली, अरहर, रामतिल और तिल का चयन किया गया है।
योजना में किसानों का 3500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के स्तर पर ही नि:शुल्क पंजीयन किया जायेगा। इस अवधि में मंडियों में पंजीयन नहीं होगा और कियोस्क के माध्यम से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होंगे। भावांतर भुगतान योजना के लिये तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।
योजना के पंजीयन के कार्यभार के आधार पर नये पंजीयन केन्द्र की जरूरत होने पर जिला कलेक्टर अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस अवधि के पंजीयन में राजस्व अभिलेखों के साथ ही आधार कार्ड क्रमांक, बैंक खाता क्रमांक, आईएफएस कोड और मोबाइल फोन नम्बर प्रदाय किया जाना जरूरी होगा।
पंजीकृत किसान 30 नवम्बर तक पंजीयन केन्द्र से ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक संबंधी पर्ची प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी ऑनलाइन पंजीयन 15 से 25 नवम्बर के मध्य भौतिक सत्यापन के बिना नहीं किया जायेगा।


