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कस्टम मिलिंग, सभी राईस मिलर्स के लिए पंजीयन अनिवार्य

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए सभी राईस मिलों को अनिवार्यत: पंजीयन कराना होगा

दुर्ग। खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए सभी राईस मिलों को अनिवार्यत: पंजीयन कराना होगा। कस्टम मिलिंग की इच्छुक नई राईस मिलों और पिछले खरीफ वर्ष में पंजीकृत राईस मिलों को भी इस वर्ष नए सिरे से ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए खाद्य विभाग की वेबसाईट में धान एवं चावल उपार्जन ऑनलाईन लिंक उपलब्ध है।

राइस मिल संचालकों को इंटरनेट के माध्यम से खाद्य विभाग की लिंक पर जाकर ऑनलाईन आवेदन भरकर आवेदन का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला खाद्य कार्यालय में 7 नवम्बर तक जमा कराना होगा। वर्ष 2017-18 के दौरान समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार जिले में मिल पंजीयन के लिए प्रस्तुत आवेदन का भौतिक सत्यापन कलेक्टर द्वारा नामांकित खाद्य निरीक्षक अथवा सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवश्यकतानुसार राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार स्तर के अधिकारी से भी सत्यापन कराया जा सकता है।

मिल पंजीयन के लिए एनआईसी द्वारा मोबाईल एप तैयार किया गया है। खाद्य नियंत्रक अथवा खाद्य अधिकारी द्वारा अपने मॉड्यूल में सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर एंट्री कराया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी के मोबाईल में एप डाउनलोड किया जा सकेगा। इस कार्य में जिले में कार्यरत कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का राईस मिल में जाकर मूल दस्तावेजों को देखकर सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान राईस मिल, विद्युतमीटर का फोटो खींचकर एप में अपलोड की जाएगी एवं सत्यापन कर चेक लिस्ट की एंट्री की जाएगी। मिल के भौतिक सत्यापन के पश्चात सत्यापन रिपोर्ट का प्रिंटआउट निकालकर हस्ताक्षर कर जिला खाद्य कार्यालय में जमा की जाएगी।

आवेदन में दी गई जानकारियों का भौतिक सत्यापन एवं मिल पंजीयन का कार्य आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। जिले की समस्त मिलों का सत्यापन 7 नवम्बर तक पूर्ण किया जाएगा। खाद्य नियंत्रक, खाद्य अधिकारी द्वारा सत्यापन रिपोर्ट का कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाईन मिल पंजीयन के पश्चात मिल पंजीयन प्रमाण पत्र मिलर को हस्ताक्षर कर प्रदाय किया जाएगा। जिले में संचालित समस्त राईस मिलों के पंजीयन का कार्य 10 नवम्बर तक पूर्ण कर लिए जाने के निर्देश दिए गए है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में मिल जिस नाम से पंजीकृत है, उसी नाम से कस्टम मिलिंग हेतु मिल का पंजीयन किया जाएगा।


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