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सवर्ण आरक्षण का लाभ दिलाने के लिये नियमों में शिथिलता की मांग

राजस्थान विधानसभा में सवर्ण आरक्षण में कमजोर वर्ग को लाभ दिलाने के लिये नियमों में शिथिलता बरतने की मांग उठाई गई

सवर्ण आरक्षण का लाभ दिलाने के लिये नियमों में शिथिलता की मांग
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जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सवर्ण आरक्षण में कमजोर वर्ग को लाभ दिलाने के लिये नियमों में शिथिलता बरतने की मांग उठाई गई।

शून्यकाल में भाजपा के कालीचरण सर्राफ ने यह मामला उठाते हुए कहा कि सर्वण जाति के कमजोर वर्ग के परिवार को आरक्षण का लाभ देने के लिये आठ लाख रुपये तक की सालाना आय का नियम रखा गया है जो व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ लेने के लिये नियमों में पांच एकड़ से अधिक जमीन नहीं होने तथा ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग फुट के मकान का प्रावधान भी लाभार्थियों के आड़े आ रहा है।

इस पर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल का कहना था कि नियमों में शिथिलता दी गई तो उसका लाभ धनी लोगों उठा लेंगे और गरीब वंचित रह जायेंगे।


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