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खरगोन में दंगों के आरोपी 12 साल के बच्चे को वसूली का नोटिस

मध्य-प्रदेश के खरगोन जिले के एक 12 साल के बच्चे को दो लाख 90 हजार रुपये की वसूली का नोटिस भेजा गया है

खरगोन में दंगों के आरोपी 12 साल के बच्चे को वसूली का नोटिस
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भोपाल। मध्य-प्रदेश के खरगोन जिले के एक 12 साल के बच्चे को दो लाख 90 हजार रुपये की वसूली का नोटिस भेजा गया है। यह बच्चा बीते साल रामनवमी पर हुए दंगों का आरोपी है। इस नोटिस पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि मुसलमानों से इतनी नफरत कि अब बच्चों से वसूली लेंगे? ज्ञात हो कि राज्य में पत्थरबाजी और अन्य हिंसक घटनाओं को रोकने के साथ शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्यवाही के लिए एक कानून बनाया गया है प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इस कानून में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली का प्रावधान है।

सरकार द्वारा सरकारी और निजी संपत्ति पहुंचाने के लिए बनाए गए कानून के तहत ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। इस ट्रिब्यूनल में कुल 343 शिकायतें की गई थी जिसमें से 34 को स्वीकार किया गया और छह मामले निपटाए जा चुके हैं। इसमें से एक मामला है खरगोन का।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, खरगोन में बीते साल 10 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़की थी। यहां की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रामनवमी पर हुई हिंसा में उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ है, बच्चे ने उनके घर में घुसकर लूटपाट की। बच्चे के माता पिता बच्चे को नाबालिग बता रहे हैं। वहीं ट्रिब्यूनल ने जो राशि तय की है उसकी भरपाई माता-पिता को करनी होगी।

इस मामले में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मध्य प्रदेश के कानून के तहत एक 12 साल के बच्चे को मुजरिम बना दिया गया है। किशोर न्याय कानून कहता है कि.. किसी बालक के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह असद्भाव पूर्ण या आपराधिक आशय दोषी नहीं, मुसलमानों से इतनी नफरत कि अब बच्चों से वसूली लेंगे?


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