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नियम विरुद्ध कर्जमाफी कराने वाले किसानों से होगी वसूली : कृषि मंत्री

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को कहा कि सूबे में कर्जमाफी कराने वाले करीब 8000 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने नियमों के विरुद्घ जाकर कर्ज माफी का लाभ लिया है

नियम विरुद्ध कर्जमाफी कराने वाले किसानों से होगी वसूली : कृषि मंत्री
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लखनऊ /इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को कहा कि सूबे में कर्जमाफी कराने वाले करीब 8000 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने नियमों के विरुद्घ जाकर कर्ज माफी का लाभ लिया है। ऐसे किसानों से वसूली की कार्रवाई होगी। शाही ने हालांकि यह भी कहा कि कर्जमाफी योजना से वंचित किसानों के लिए राज्य सरकार ने 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें आखिरी मौका दिया जाएगा।

शाही ने इलाहाबाद में संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश के ऐसे किसान, जिन्होंने 31 मार्च, 2016 से पहले बैंकों से कर्ज लिया है और उन्हें ऋण मोचन योजना का लाभ नहीं मिला है, योगी सरकार ने उन्हें 15 अप्रैल तक आवेदन करने का आखिरी मौका दिया है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के दायरे में आने वाले लघु व सीमांत किसान 15 अप्रैल तक सरकारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। बैंक किसी भी पात्र किसान को ऋण मोचन योजना का लाभ देने से नहीं रोक सकेंगे। इसके साथ ही सात लाख लम्बित प्रकरणों का भी निस्तारण इसी अवधि में किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल राज्य सरकार ने 50 लाख मिट्रिक टन गेहूं खरीद का भी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए प्रदेश भर में 5500 क्रय केन्द्र खोले जाएंगे।

उन्होंने कहा कि गेंहूं खरीद का भुगतान 72 घंटे में किसानों के खाते में ऑनलाइन भेजा जाएगा। किसानों को 1735 रुपये प्रति कुंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जिस पर 10 रुपये खर्च के लिए मंडी समिति से अलग से दिया जाएगा।


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