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आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर 90.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना लगाया
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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर 90.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने गुरुवार को बताया कि यह जुर्माना आदेशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। आरबीआई के बयान में कहा गया कि केवाईसी दिशानिर्देश के लोन और रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। इन नियमों का पालन नहीं करने पर बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया। आरबीआई द्वारा एक अकाउंट से जुड़ी जांच भी की गई थी। इसके अलावा, बैंक कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने में विफल रहा।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ''कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल करने से कुछ डेलिंक्वेंट (बकाया) उधारकर्ताओं के साथ रिकवरी एजेंटों का उचित व्यवहार सुनिश्चित नहीं हो सका, और कुछ ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा की गई कॉल की कंटेंट/टेक्स्ट की टेप रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने में विफल रहे।''


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