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आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उसने आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है

आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उसने आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने आय की पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड को लेकर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आईडीबीआई बैंक पर यह जुर्माना ठोका है।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, "आरबीआई ने नौ अप्रैल, 2018 के अपने एक आदेश के जरिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर आय की पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों को लेकर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।"

आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के भाग 46 (4) (1) के अनुभाग 74 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय बैंक के निर्देशों का अनुपालन करने में बैंक के विफल पाए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है।


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