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एनबीएफसी सेक्टर के लिए तरलता नियमों में आरबीआई ने दी ढील

 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तरलता बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किए हैं

एनबीएफसी सेक्टर के लिए तरलता नियमों में आरबीआई ने दी ढील
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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तरलता बढ़ाने के लिए नए नियम जारी किए हैं।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब एनबीएफसी क्षेत्र की आईएलएंडएफएस समूह की कई कंपनियां नकदी की कमी से जूझ रही हैं और अपनी देनदारियां चुकाने में डिफाल्ट कर रही हैं।

आरबीआई ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा, "यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अब बैंक एनबीएफसी को 15 फीसदी तक कर्ज दे सकते हैं। पहले यह सीमा 10 फीसदी थी। यह उन एनबीएफसी कंपनियों पर लागू होगा, जो अवसंरचना क्षेत्र को कर्ज नहीं देती हैं।"

सितंबर में आरबीआई ने बैंकों के एसएलआर जमा में छूट दी थी। यह रकम वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखनी होती है।

आरबीआई की नई अधिसूचना के बाद बैंक अब एनडीटीएल (नेट डिमांड एंट टाइम लाइबिलिटीज) का 13 फीसदी तक निकाल सकते हैं।


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