ईडी की हिरासत में रहेंगे रतुल पुरी, खा सकेंगे घर का खाना
सीबीआई की एक अदालत ने आज रतुल पुरी की ईडी हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दी है। रतुल पुरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे हैं

नई दिल्ली। सीबीआई की एक अदालत ने आज रतुल पुरी की ईडी हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ा दी है। रतुल पुरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने कहा कि हिंदुस्तान पॉवर की तलाशी से महत्वपूर्ण सुराग पाए गए हैं और उन्होंने दूसरे आरोपी राजीव सक्सेना के साथ हस्ताक्षर किया गया एक समझौता भी पाया है और पुरी का प्राप्त की गई सामग्री से सामना कराया जाना है।
उन्होंने अदालत को 5 टीबी डाटा के सत्यापन को समाप्त करने की भी जानकारी दी।
रतुल पुरी की तरफ से पेश होते हुए विजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि अदालत पहले ही 11 दिनों की हिरासत दे चुकी है।
ईडी ने विरोध किया और बताया कि पुरी द्वारा दिए गए बयान टाल-मटोल वाले हैं और 'आपत्तिजनक सामग्री' के मद्देनजर तीन दिन की हिरासत को कम बताया। ईडी के वकील ने कहा कि ईमेल आईडी के बारे में पुरी पहले ही इनकार कर चुका है।
पुरी के वकील ने कथित ईमेल आईडी की जानकारी से इनकार जारी रखा। उन्होंने पुरी की मां के लिए अदालत परिसर में मुलाकात की अनुमति मांगी।
सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आखिरकार ईडी को तीन दिनों की हिरासत की इजाजत दे दी। लेकिन एक छोटी राहत देते हुए ईडी ने पुरी की मां द्वारा मुलाकात के दौरान घर से लाए गए खाने पर आपत्ति नहीं जताई।


