मासूम बालिका के साथ बलात्कार, हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड
पांच वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनायी है।

परभणी। पांच वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुनायी है।
दोषी विष्णु मदान गोरे परभणी जिले के शेलगांव का निवासी है।
ऊपरी जिला सत्र न्यायालय के समक्ष सहायक लोक अभियोजक (सरकारी वकील) सचिन वाकोदकर ने बताया कि नाबालिग पीड़िता अक्टूबर, 2016 में लापता हो गई थी। इसके बाद, पीड़िता के दादा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दो दिन बाद पीड़िता का शव बोरे में बंद पाया गया। पोस्टमार्टम से पता चला था कि नाबालिग लड़की की क्रूरतापूर्वक हत्या करने से पहले यौन उत्पीड़न किया गया था।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया जिसने बाद में लड़की के साथ बलात्कार और हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारीतय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का मामला दर्ज किया था।
पीड़िता के दादा, चिकित्सा अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को पीड़िता के बलात्कार और हत्या के आरोप में दोषी पाया।
मंगलवार को न्यायाधीश एस जी ईनामदार ने धारा 302 के तहत दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनायी और धारा 376 (ए) के तहत सात वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।


