दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को कैद
मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को सात और पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को सात और पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता शशिकांत नागले ने बताया कि चिचोली थाना क्षेत्र में अपनी मौसी के घर मेहमानी करने गई कक्षा 8 वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय इस किशोरी को दो सितम्बर 2015 की रात महूपानी निवासी अर्जुन यादव, कारू यादव और संतोष यादव ने अगवा कर लिया।
आरोपी उसे बाइक पर जबरन बिठाकर ले गए और एक स्थान पर अर्जुन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस का वाहन देखकर आरोपी मौके से भाग गए। किशोरी की मौसी ने संदेह के आधार पर अर्जुन के खिलाफ अपहरण की शिकायत चिचोली थाने में दर्ज कराई।
तीन सितम्बर को किशोरी परिजन को मिली और उसने घटना की जानकारी उन्हें दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनिल मोहनिया ने कल सुनवाई के बाद आरोपी अर्जुन को सात वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड एवं आरोपी कारू और संतोष को अपहरण करने के आरोप में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास समेत 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।


